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दोस्तों आपने Cyber Crime के बारे में हमारी पिछली पोस्ट में जान लिए होगा की Cyber Crime क्या है और यदि हम Cyber Crime करते है तो Cyber Crime के अंदर ऐसे कौनसे-कौनसे प्रावधान होगें जिसके अंतर्गत Cyber Crime करने पर सजा मिल सकती है –
नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे है कि Cyber Crime करने पर सजा के प्रावधान/कानून कौनसे-कौनसे है जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से Cyber Crime करता है तो उस व्यक्ति को क्या-क्या सजा मिल सकती है –
आज के समय में इंटरनेट और कंप्यूटर व्यक्ति के लिए जितना फायदा का काम कर रहा है उतना ही नुकसान का काम कर रहा है आज बढ़ते कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग को देखते हुये अपराधी अपने अपराध को अंजाम देने के लिए इस कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है तो इसी बात को ध्यान के रखते हुये कुछ देशों में Cyber Crime करने पर कुछ सजा के प्रावधान भी रखे है जिससे बढ़ते हुये Cyber Crime को कैसे भी करके इस पर नियंत्रण किया जा सके और कंप्यूटर और इंटरनेट उपयोग करना वाला व्यक्ति सुरक्षित रह सके.
Cyber Crime करने पर सजा के प्रावधान/कानून इस प्रकार है ?
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आपके कंप्यूटर के पर्सनल डाटा की चोरी करना –
यदि कोई व्यक्ति या संगठन कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर को आपके बिना मर्जी या बिना आदेश की किसी एक स्थान से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके आपके कंप्यूटर में से आपका पर्सनल किमती डाटा की चोरी करता है तो समझों वो डाटा चोरी का अपराध कर रहा है जिसके अंतर्गत डाटा चोरी करने पर सजा के प्रावधान रखे हुये है –
प्रावधान/कानून
IT (संशोधन ) कानून 2008 की धरा 43 (बी), धारा 66 (ई), 67 (सी)
IPC की धारा 379, 405 , 420
कार्यवाही – तीन साल तक की सजा या फिर दो लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करना –
यदि कोई व्यक्ति या संगठन कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी हैकिंग की तकनीक के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कंप्यूटर या नेटवर्क हैक करता है तो उसको हैकिंग के अंतर्गत आने वाली सजा को भुगतना पड़ सकता है,
प्रावधान/कानून-
IT (संशोधन ) एक्ट 2008 की धरा 43 (ए), धारा 66
IPC की धरा 379 और 406
करवाई – अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या फिर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
वायरस फैलाना –
यदि कोई व्यक्ति या संगठन इंटनरेट पर वायरस फैला रहा है जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो यह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है और इसके लिए भी कुछ प्रावधान/कानून बनाये गये है.
प्रावधान/कानून-
प्रावधान/कानून-IT (संशोधन ) एक्ट 2008 की धरा 43 (ए), धारा 66
IPC की धरा 268
करवाई- इसे एक साइबर वेयर या साइबर आतंकबाद के आधार पर अपराधी को उम्रकेद या फिर 3 साल की जेल या जुर्माना देना पढ़ पड़ सकता है.
बच्चों और महिलाओं को परेशान करने पर –
आज के समय में व्यक्ति इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से जुड़ रहा है और इसका इस्तेमाल बढ़-चढ़कर कर रहा है इसमें यदि कोई व्यक्ति महिलाओं और बच्चों परेशान या तंग कर रहा है या फिर इन वेबसाइट के माध्यम से वो उनको ऐसी सामर्ग्री भेज रहा है जो देखने योग्य नहीं है और गन्दी भाषा का उपयोग कर रहा है तो इसके लिए कुछ प्रावधान/कानून लागू किये है –
प्रावधान/कानून-
IT (संशोधन ) एक्ट 2009 की धरा 66 (ए)
करवाई – 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है.
CHILD PORNGRAPHY
जो लोग 18 वर्ष के कम उम्र के लिए अश्लील सामग्री इंटनरेट पर डालते है या फिर 18 वर्ष के कम उम्र वाले लोगों को इंटरनेट अश्लील संबंध बनाने के लिए मजबूर करते है तो यह CHILD PORNGRAPHY के अंतर्गत आते है जिसमे कुछ सजा के प्रावधान/कानून है –
प्रावधान/कानून-
IT (संशोधन ) एक्ट 2009 की धरा 67 (बी )
IPC की धरायें – 292, 293, 294, 500, 506, 509
करवाई – 5 साल तक की जेल या फिर दस लाख तक का जुरमाना दूसरे अपराध में साथ सल की जेल या फिर 10 लाख तक का जुर्माना।
कुछ अन्य प्रावधान/कानून-
- यदि कोई किसी की पहचान चोरी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 66 C है
- साइबर आतकंबाद फ़ैलाने के लिए धारा 66 F
- अश्लील सामग्री फ़ैलाने के लिए धार 67 A
- ईमेल के माध्यम से धमकी भरे सन्देश भेजने के लिए – IPC की धरा 503
- फर्जी वेबसाइट के लिए IPC की धरा 420
- दवाओं को ऑनलाइन बेचने पर एनडीपीएस एक्ट
- हथियारों की ऑनलाइन खरीद – विक्री के लिए – आर्म्स एक्ट
आशा करते है कि Cyber Crime करने पर सजा के प्रावधान/कानून कौनसे-कौनसे है जिसके अंतर्गत व्यक्ति इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से Cyber Crime करता है तो उस व्यक्ति को क्या-क्या सजा मिल सकती है यह आप अच्छे से जान गये होगें तो आप इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग पर विजिट करते रहिये।
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